पीएम किसान के सभी लाभार्थी को मिलेगा दुर्घटना बीमा, सस्ते ब्याज पर लोन। (All the beneficiaries of PM farmer will get accident insurance, loan on cheap interest)
प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ उठा रहे देश के किसानों को केंद्र सरकार की तरफ से दुर्घटना बीमा और किसान क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है. देश के अन्नदाताओं को और राहत उपलब्ध कराने के हिसाब से केंद्र सरकार ने यह पहल की है।
भारत सरकार ने पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थियों के लिए मिशन मोड में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) सुविधा देने का अभियान शुरू किया है. किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को अधिकतम चार फीसदी की ब्याज दर पर फसल एवं पशु/मत्स्य पालन के लिए छोटी अवधि का लोन दिया जा रहा है.किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का यह अभियान 10 फरवरी 2020 से शुरू हो गया है और इसे अगले 15 दिनों तक चलाया जा रहा है. अगर आप भी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप उसके लिए फॉर्म इस लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं:https://www.pmkisan.gov.in/Documents/Kcc.pdf
पीएम किसान योजना का लाभ लेने वाले किसानों के लिए नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन (एनआरएलएम) योजना के तहत 'बैंक सखी' का भी उपयोग किया जा रहा है. पीएम किसान के लाभार्थियों को प्रेरित करने के लिए दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा दिया जा रहा है।
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भारत सरकार ने पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थियों के लिए मिशन मोड में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) सुविधा देने का अभियान शुरू किया है. किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को अधिकतम चार फीसदी की ब्याज दर पर फसल एवं पशु/मत्स्य पालन के लिए छोटी अवधि का लोन दिया जा रहा है.किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का यह अभियान 10 फरवरी 2020 से शुरू हो गया है और इसे अगले 15 दिनों तक चलाया जा रहा है. अगर आप भी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप उसके लिए फॉर्म इस लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं:https://www.pmkisan.gov.in/Documents/Kcc.pdf
पीएम किसान योजना का लाभ लेने वाले किसानों के लिए नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन (एनआरएलएम) योजना के तहत 'बैंक सखी' का भी उपयोग किया जा रहा है. पीएम किसान के लाभार्थियों को प्रेरित करने के लिए दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा दिया जा रहा है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के बारे में जानने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं? https://www.passeura.com/xmv18j8vk?key=a84cf3c26684920a1cc2a71ec24c29f8
इसका मकसद किसानों को संबंधित बैंक की शाखातक पहुंचाना है. केसीसी के अलावा पीएम किसान के लाभार्थियों व पात्र किसानों की सहमति प्राप्त करने के बाद उन्हें सरकार सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही है. इसके लिए किसानों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना (पीएमजेजेबीवाई) के लिए भी नामांकित किया जा रहा है।
केंद्र सरकार की इस योजना के तहत 12 रुपये और 330 रुपये के प्रीमियम पर किसानों को 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा उपलब्ध कराया जाता है।
केंद्र सरकार ने इस मामले में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को निर्देश जारी किया है. मोदी सरकार के इस निर्देश में केसीसी के तहत पीएम किसान के लाभार्थियों को कवर करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की डीटेल बताई गयी है।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार के साथ ही बैंकों को पीएम किसान के उन लाभार्थियों की एक सूची तैयार करने की सलाह दी गई है, जिनके पास केसीसी (KCC) नहीं है।
सरकार के निर्देश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के कृषि, पशुपालन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभागों सहित संबंधित विभाग और पंचायत सचिव के जरिए इन सभी लाभार्थियों से संपर्क करने की सलाह दी गई है।
केंद्र सरकार की इस योजना के तहत 12 रुपये और 330 रुपये के प्रीमियम पर किसानों को 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा उपलब्ध कराया जाता है।
केंद्र सरकार ने इस मामले में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को निर्देश जारी किया है. मोदी सरकार के इस निर्देश में केसीसी के तहत पीएम किसान के लाभार्थियों को कवर करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की डीटेल बताई गयी है।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार के साथ ही बैंकों को पीएम किसान के उन लाभार्थियों की एक सूची तैयार करने की सलाह दी गई है, जिनके पास केसीसी (KCC) नहीं है।
सरकार के निर्देश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के कृषि, पशुपालन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभागों सहित संबंधित विभाग और पंचायत सचिव के जरिए इन सभी लाभार्थियों से संपर्क करने की सलाह दी गई है।
जिलाधिकारी सरवर ने बताया कि दुर्घटना में एक हाथ या एक पैर या एक आंख की क्षति अथवा किसी अस्थायी अपंगता के 50 प्रतिशत से अधिक होने पर ढाई लाख रुपये तथा किसी स्थायी अपंगता के 25 प्रतिशत से अधिक होने पर एक लाख 25 हजार रुपये देने का प्रावधान है। बीमा धारक की मृत्यु यदि आत्महत्या या गंभीर आपराधिक कार्य करते समय होती है, तो उसे बीमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बीमित कृषक की आयु न्यूनतम 12 वर्ष तथा अधिकतम 70 वर्ष निर्धारित है। बीमा धारक की मृत्यु आग, बाढ़, बिजली गिरने, करंट लगने, सांप के डसने या अन्य वन्य जीव-जंतु द्वारा काटने, मारने, नदी, तालाब, पोखर या कुएं में डूबने, मकान गिरने, वाहन दुर्घटना, डकैती, दंगा, मारपीट या अप्राकृतिक कारणों से दुर्घटना होने पर बीमे का लाभ अनुमन्य होगा।
उन्होंने बताया कि दुर्घटना होने पर अधिकतम चार माह की अवधि में दावा प्रपत्र संलग्नकों सहित एसडीएम या डीएम कार्यालय में अवश्य उपलब्ध कराने होंगे। दावा प्रपत्र के साथ खतौनी की नकल, मृत्यु की दशा में खतौनी में दर्ज विरासत की नकल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, शारीरिक अक्षमता की दशा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक का प्रमाण पत्र, खातेदार कृषक या उसके वारिस का बैंक खाता नंबर आदि संलग्न करने पर ही बीमे का लाभ अनुमन्य होगा।
उन्होंने बताया कि दुर्घटना होने पर अधिकतम चार माह की अवधि में दावा प्रपत्र संलग्नकों सहित एसडीएम या डीएम कार्यालय में अवश्य उपलब्ध कराने होंगे। दावा प्रपत्र के साथ खतौनी की नकल, मृत्यु की दशा में खतौनी में दर्ज विरासत की नकल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, शारीरिक अक्षमता की दशा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक का प्रमाण पत्र, खातेदार कृषक या उसके वारिस का बैंक खाता नंबर आदि संलग्न करने पर ही बीमे का लाभ अनुमन्य होगा।
लाभार्थी:
समस्त किसानलाभ:
दुर्घटना के बाद बीमा हेतु पात्रआवेदन कैसे करें
जिनकी पारिवारिक आय रू. 75000/- प्रतिवर्ष से कम है वे ही पात्र होंगे।अधिक जानकारी के लिए हमें फेसबुक पर फॉलो करे
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